सीएम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुदा जरीवाला को जमानत, जेल से रिहाई

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रिहाई के बाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, अधिवक्ताओं ने की पैरवी

मो. कलीम अंसारी, सहारनपुर।

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला को बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद दोपहर बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

जेल से बाहर आने पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

बताया गया कि मस्जिद प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी के संबंध में कथित अशोभनीय एवं भड़काऊ टिप्पणी किए जाने के आरोप में सदर बाजार कोतवाली पुलिस ने हुदा जरीवाला के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने अधिवक्ता दुष्यंत सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें शांतिभंग की धाराओं में चालान कर जेल भेजा था।

पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली निवासी हुदा जरीवाला ने मस्जिद हटाने की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा सहारनपुर के जिलाधिकारी के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

शिकायतकर्ता ने टिप्पणियों से क्षेत्र की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

बताया जाता है कि सोमवार को सर्किट हाउस में सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने को लेकर हुदा जरीवाला की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई थी। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किए जाने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जहां से हुदा जरीवाला को जमानत दे दी गई। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

मामले में अधिवक्ता सोनू पठान मूसा, सामाजिक कार्यकर्ता जीशान हैदर मलिक, मुरादाबाद के डेनिश खान समेत अन्य लोगों ने उनकी पैरवी में सहयोग किया।

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